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कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता निलंबित

Thu, 09 May 2019 11:31 AM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धर्मशाला
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पवन काजल
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कांग्रेस की बैठक में भाग लेने पर स्वास्थ्य विभाग ने एक कर्मचारी को निलंबित किया है। कांगड़ा जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालपुर में तैनात स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर कांग्रेस की बैठक में शामिल होने के आरोप लगे थे।

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लोगों ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी। शिकायत के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने पंचरुखी में कांग्रेस की बैठक में शामिल होकर प्रत्याशी पवन काजल के लिए वोट मांगे थे। चुनाव आयोग ने शिकायत मिलने के बाद जांच कर रिपोर्ट सीएमओ कांगड़ा को भेजी थी।

सीएमओ कांगड़ा ने रिपोर्ट निदेशक स्वास्थ्य को भेज दी, जिसके बाद विभाग ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता को निलंबित कर दिया है। एडीएम कांगड़ा मस्तराम भारद्वाज ने कहा कि राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों के चलते कर्मचारी को निलंबित किया गया है।
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सेंट्रल सिविल सर्विसिज कंडक्ट रूल्स 1964 के तहत रूल पांच में कोई भी कर्मचारी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता है। ग्रामीणों ने पटवार सर्कल ठाकुरद्वारा के एक पटवारी पर भी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग मामले की जांच कर रहा है। आरोप है कि पटवारी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होकर एक प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहा है।

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पवन काजल पर धर्मशाला थाने में एफआईआर दर्ज

कांगड़ा-चंबा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल पर बुधवार को पुलिस थाना धर्मशाला में मामला दर्ज हुआ है। चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी कांगड़ा संदीप कुमार को कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल के खिलाफ केस दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मैजिस्ट्रेट की हैसियत से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127 ए और एक अन्य धारा के तहत काजल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एसपी कांगड़ा संतोष पटियाल ने इसकी पुष्टि की है। 

कांग्रेस प्रत्याशी पर जयसिंहपुर, सुलह और शाहपुर में आयोजित हुई जनसभाओं के दौरान मुद्रक के फर्जी नाम-पते और बिना प्रकाशक वाले पंफलेट, कैलेंडर बांटने के आरोप हैं। चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्कवायड टीम और वीडियो सर्विलांस टीम ने जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपी रिपोर्ट में कांग्रेस प्रत्याशी पर यह आरोप लगाए थे।

रिपोर्ट मिलने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस प्रत्याशी पर कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी मांगी थी। इसी आधार पर अब चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, पवन काजल ने इन आरोपों को नकार दिया था। जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग ने आदेशों पर पवन काजल के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कर दिया है।

जेल और जुर्माने का है प्रावधान
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127 ए के तहत छह माह की जेल और दो हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है, जबकि एक अन्य धारा जिसमें समाज में शत्रुता फैलाने के आरोप में तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।
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