कांगड़ा-चंबा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल पर बुधवार को पुलिस थाना धर्मशाला में मामला दर्ज हुआ है। चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी कांगड़ा संदीप कुमार को कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल के खिलाफ केस दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मैजिस्ट्रेट की हैसियत से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127 ए और एक अन्य धारा के तहत काजल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एसपी कांगड़ा संतोष पटियाल ने इसकी पुष्टि की है।
कांग्रेस प्रत्याशी पर जयसिंहपुर, सुलह और शाहपुर में आयोजित हुई जनसभाओं के दौरान मुद्रक के फर्जी नाम-पते और बिना प्रकाशक वाले पंफलेट, कैलेंडर बांटने के आरोप हैं। चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्कवायड टीम और वीडियो सर्विलांस टीम ने जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपी रिपोर्ट में कांग्रेस प्रत्याशी पर यह आरोप लगाए थे।
रिपोर्ट मिलने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस प्रत्याशी पर कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी मांगी थी। इसी आधार पर अब चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, पवन काजल ने इन आरोपों को नकार दिया था। जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग ने आदेशों पर पवन काजल के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कर दिया है।
जेल और जुर्माने का है प्रावधान
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-127 ए के तहत छह माह की जेल और दो हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है, जबकि एक अन्य धारा जिसमें समाज में शत्रुता फैलाने के आरोप में तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।