होली में निर्माणाधीन होली-बजोली जल विद्युत परियोजना के निर्माण में जुटी गैमन कंपनी की आवासीय कॉलोनी के जलने और एक व्यक्ति की मौत मामले में श्रम विभाग ने भी कंपनी प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। श्रम विभाग ने कंपनी प्रबंधन से अग्निकांड के दौरान रहने वाली कमियों, मजदूरों को दी जाने वाली सहूलियतों, मृतक के परिवार को दिए गए रिलीफ का जिम्मा संभालने वाले कर्मी के बारे में जानकारी देने की बात कही है।30 अक्तूबर तक कंपनी प्रबंधन को इसकी जानकारी श्रम विभाग को देगी होगी।
अन्यथा, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नोटिस की एक प्रति प्रदेश श्रम आयुक्त को भेजी गई है। 18 अक्तूबर शुक्रवार देर रात को उप तहसील होली में निर्माणाधीन बजोली-होली जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य में जुटी गैमन कंपनी की एडिट दो घड़ोह स्थित कॉलोनी में अचानक आग लग गई। इसमें कॉलोनी में स्थित 20 कमरे जल कर राख हो गए। एक मजदूर की झुलसने से मौत हो गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस, अग्निशमन विभाग और मजदूरों ने आग पर काबू पाया।
प्रशासन से नायब तहसीलदार ने मृतक के परिजनों को फौरी राहत भी दी थी। अब श्रम विभाग ने कंपनी प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। विभाग ने कंपनी प्रबंधन से श्रमिकों की सुरक्षा संबंधी इंतजाम, श्रमिकों की कॉलोनी में वायरिंग व्यवस्था, श्रमिकों को दी जाने वाली सुरक्षा में कमियों की जानकारी भी मांगी है। श्रम विभाग के सूत्रों के मुताबिक कंपनी प्रबंधन के नोटिस का जवाब मिलने के बाद श्रम अधिकारी कंपनी के निरीक्षण पर पहुंच कर वस्तुस्थिति का जायजा लेंगे।
इस दौरान यदि कमियां मिलती हैं तो कंपनी प्रबंधन के खिलाफ श्रम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला श्रम अधिकारी अनुराग शर्मा ने बताया कि होली में श्रमिकों की कलोनी में एक व्यक्ति की मौत के मामले को लेकर कंपनी प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। कंपनी प्रबंधन से श्रमिकों को दी जाने वाली सहूलियतों, कमियों और सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाले कर्मी की जानकारी मांगी गई है। कंपनी प्रबंधन को 30 अक्तूबर तक नोटिस का जवाब देने को कहा है।