पंजाब रोडवेज की बस में चिट्टा (हेरोइन) की खेप के साथ पकड़े गए कुल्लू जिले के एक युवक को शिमला की विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश-II यजुविंदर सिंह की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे रिहा करने के आदेश जारी किए हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 मई को पुलिस ने नियमित जांच के दौरान पंजाब रोडवेज की एक बस को जांच के लिए रोका था। बस में सफर कर रहे एक युवक की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने बस चालक और परिचालक को गवाह बनाकर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान युवक के पैरों के नीचे रखे एक काले रंग के लिफाफे से 9.18 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद हुआ।
आरोपी की पहचान गुलशन कुमार निवासी गांव गगनी/गराड़ी, डाकघर अरसू, तहसील निरमंड, जिला कुल्लू के रूप में हुई। बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
मामले में आरोपी की ओर से अदालत में जमानत याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने केस रिकॉर्ड और जांच की स्थिति का अवलोकन किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है तथा आरोपी से अब किसी प्रकार की अतिरिक्त बरामदगी या पूछताछ शेष नहीं है। ऐसे में उसे आगे हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं बनता।