प्रदेश हाईकोर्ट में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष जगदीश चंद सिपहिया को निलंबित करने के मामले में सुनवाई 5 सितंबर के लिए टल गई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने प्रार्थी को आश्वस्त किया है कि इस याचिका के लंबित रहते नए सिरे से घोषित किए गए चुनाव कार्यक्रम पर अमल नहीं किया जाएगा।
रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने पहले 6 अप्रैल और 19 जुलाई को पारित आदेशों में केसीसी बैंक के अध्यक्ष सहित सभी निदेशकों को निलंबित कर दिया था। छह अप्रैल के आदेशों को 19 जुलाई को तकनीकी कारण बताते हुए वापस ले लिया गया था और उसी दिन नए आदेश पारित कर फिर से उन्हें निलंबित कर दिया था।
रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी और कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को इस मामले में प्रतिवादी बनाया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष जगदीश चंद सिपहिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है।