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HP Govt Order: हिमाचल में पंचायत सचिव सत्यापित कर सकेंगे जीवन प्रमाणपत्र

Tue, 27 Sep 2022 10:18 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लेने में सहूलियत के लिए यह नए आदेश जारी किए हैं। इससे पहले पेंशनरों को राजपत्रित अधिकारियों के चक्कर काटने होते थे। 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में पंचायत सचिव राज्य के सरकारी पेंशनरों के जीवन प्रमाणपत्र सत्यापित कर सकेंगे। इससे पहले केवल राजपत्रित अधिकारी ही ऐसा कर सकते थे। कोष, लेखा एवं लॉटरीज निदेशक रोहित जम्वाल ने इस संबंध में सभी जिला कोषाधिकारियों या अन्य कोषाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। सभी विभागाध्यक्षों को भी इसकी प्रति दी है। 

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राज्य सरकार के वित्त विभाग ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लेने में सहूलियत के लिए यह नए आदेश जारी किए हैं। इससे पहले पेंशनरों को राजपत्रित अधिकारियों के चक्कर काटने होते थे। पेंशनरों को हर साल कोषागारों में अपने जीवित होने के प्रमाणपत्र देने होते हैं। तभी उनकी पेंशन रिलीज होती है। 

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