हिमाचल के सैकड़ों लोगों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में दो बिस्वा पुश्तैनी जमीन पर घर बनाने की मंजूरी दे दी है। चार बिस्वा जमीन पर घर बनाने की शर्त में छूट देते हुए प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि यह राहत सिर्फ उन भू मालिकों को मिलेगी, जिन्होंने अपनी जमीन बेच दी है और अब उनके पास सिर्फ दो बिस्वा पुश्तैनी जमीन बची है।
ऐसे भू मालिक पंजीकृत निजी प्लानरों से नक्शा बनवाकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से घर बनाने की अनुमति ले सकते हैं। इसकी पुष्टि शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने की है। उल्लेखनीय है कि अभी तक 4 बिस्वा से कम जमीन पर घर बनाने की अनुमति नहीं थी।
इसी वजह से राजधानी शिमला के टीसीपी एरिया समेत धर्मशाला, सोलन, नाहन और कुल्लू में ऐसे कई मामले लंबित थे। अब सरकार ने मंजूरी देकर ऐसे लोगों को बड़ी राहत दी है। कसुम्पटी के विधायक अनिरुद्ध सिंह ने भी यह मामला प्रदेश सरकार से लेकर विधानसभा तक उठाया था। अनिरुद्ध ने कहा था कि उनके विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों ऐसे लोग हैं, जिनके पास सिर्फ दो बिस्वा जमीन है।