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हिमाचल सरकार ने भी लाल बत्ती पर लगाई पाबंदी, अधिसूचना जारी

Sat, 22 Apr 2017 08:51 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
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हिमाचल में वाहनों पर वाहनों पर लाल बत्ती अब सिर्फ हाईकोर्ट के जज ही लगा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने वीआईपी के लिए लाल, नीली या पीली बत्ती के प्रावधान से जुड़ी तमाम अधिसूचनाएं वापस लेकर मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, चेयरमैनों और अधिकारियों के वाहनों पर वीआईपी कल्चर की सूचक लाल, नीली व पीली बत्ती लगाने पर रोक लगा दी है।
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इसके लिए शुक्रवार को बाकायदा नई अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रदेश सरकार के इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय के बाद बत्ती पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी करने वाला हिमाचल पहला गैर भाजपाई राज्य बन गया है।

नई अधिसूचना में हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य जजों को लाल बत्ती लगाने का प्रावधान बरकरार रखा गया है। सरकार के इस आदेश के बाद सूबे में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, मंत्री, विधायक, निगम-बोर्डों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकारी किसी भी तरह की बत्ती नहीं लगा सकेंगे।
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शुक्रवार को आदेश के बाद कई विधायकों ने बत्ती हटा भी ली है। इससे पूर्व केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के बाद वीरवार को ही राज्यपाल आचार्य देवव्रत, पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल, एचपीयू के कुलपति प्रो. एडीएन वाजपेयी के अलावा कई विधायकों ने अपने वाहनों से बत्ती हटा दी थी।
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