हिमाचल हाईकोर्ट ने वन भूमि पर कब्जा करने वाले उन याचिकाकर्ताओं को राहत दी है, जिन्होंने 5 बीघा से अधिक भूमि खुद सरकार को सौंप दी थी। कोर्ट ने इन कब्जाधारियों के खिलाफ विभिन्न अदालतों से बेदखली के आदेशों पर भी रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने सार्वजनिक भूमि के संरक्षण व रखरखाव के लिए अधिकृत राजस्व व वन अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि कोर्ट द्वारा अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ दिए गए सभी आदेशों का सकारात्मक रूप से अनुपालन करें।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने सभी याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह का समय देते हुए 5 बीघा से अधिक कब्जाई भूमि छोड़ने के आदेश दिए हैं।