हिमाचल से बाहर विवाह करने वाली महिलाओं के लिए भी हिमाचली बोनाफाइड प्रमाणपत्र जारी करने के कार्मिक विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के तहत सूबे की ऐसी महिलाओं को हिमाचली प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा, जिन्होंने हिमाचल से बाहर स्थायी आवास वाले व्यक्ति से शादी की है।
17 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल ने यह निर्णय उन्हें आजीवन सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया था। दरअसल, ऐसे कई वाकये सरकार के सामने आए थे, जिनमें महिला ने दूसरे प्रदेश के निवासी से शादी कर ली और इसकी वजह से वह स्थायी निवासी प्रमाण पत्र पाने के लिए अपात्र हो गई।
इनमें कुछ महिलाओं के वैधानिक तलाक होने के बावजूद नियमों की वजह से वह प्रमाणपत्र पाने की हकदार नहीं रहती थी। महिलाओं की ऐसी ही समस्या को देखते हुए कैबिनेट ने प्रदेश के बाहर रहने वाले लोगों से शादी करने वाली हिमाचली महिलाओं को स्थायी हिमाचली का प्रमाण पत्र देने की मंजूरी दी थी।