हिमाचल प्रदेश में महिला स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वरोजगार ऋण की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई महिला विकास निगम की 52वीं निदेशक मंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्री शांडिल ने कहा कि अधिक से अधिक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर बन सकें, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है। बैठक में निगम की ओर से संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।