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हिमाचल: जाम में लेन तोड़ी तो होगा चालान, सस्पेंड होगा लाइसेंस

Wed, 10 Jun 2026 05:00 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

पर्यटन स्थलों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव के बीच पुलिस ने जाम के दौरान वाहनों की कतार तोड़कर ओवरटेक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। 
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हिमाचल पुलिस महानिदेशालय। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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पर्यटन सीजन के दौरान हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव के बीच पुलिस ने जाम के दौरान वाहनों की कतार तोड़कर ओवरटेक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को ऐसे मामलों में विशेष निगरानी रखने और कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस के अनुसार पर्यटन सीजन में पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इस दौरान कई स्थानों पर ट्रैफिक जाम भी लग रहा है। यह देखा जा रहा है कि कुछ चालक जल्द निकलने की कोशिश में वाहनों की कतार तोड़कर गलत दिशा से ओवरटेक करते हैं। इससे न केवल यातायात व्यवस्था बाधित होती है बल्कि कई बार दोनों ओर से वाहनों के आमने-सामने फंस जाने से स्थिति गंभीर हो जाती है। कुछ मामलों में स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच विवाद की घटनाएं भी सामने हुई हैं। कई बार बहस बढ़कर धक्का-मुक्की और मारपीट तक पहुंच जाती है, जिससे कानून-व्यवस्था की चुनौती खड़ी हो जाती है। ऐसे विवादों के वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आ रहे हैं, जिनसे प्रदेश की छवि खराब होने की आशंका है।

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क्राइम और कानून-व्यवस्था के दृष्टिकोण से इस प्रवृत्ति को यातायात नियमों का उल्लंघन ही नहीं बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कृत्य माना जा रहा है। गलत दिशा में ओवरटेकिंग से सड़क दुर्घटनाओं का भी खतरा है, वहीं जाम से आपातकालीन सेवाओं, एंबुलेंस और आवश्यक वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित होती है। पुलिस मुख्यालय ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है कि यदि कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए कतार तोड़कर आगे निकलता है तो लोग उसके फोटो या वीडियो बनाकर पुलिस को उपलब्ध करवाएं ताकि प्राप्त शिकायतों और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर वाहन चालकों की पहचान कर मोटर वाहन अधिनियम तथा अन्य लागू प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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जाम में गलत ओवरटेकिंग पड़ेगी भारी, जेल और जुर्माने का प्रावधान
ट्रैफिक जाम के दौरान गलत दिशा से नियमों के खिलाफ ओवरटेक करने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत कार्रवाई हो सकती है। यह धारा खतरनाक ड्राइविंग से संबंधित है, जिसके तहत ट्रैफिक की दिशा के विपरीत चलना और दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना दंडनीय अपराध है। उल्लंघन पर छह माह से दो वर्ष तक की जेल और 5,000 से 10,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। पुलिस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित या रद्द कर सकती है।
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