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हिमाचल: सरकारी योजना में बाधा पहुंचाने पर अब होगी छह महीने की जेल, विधेयक में किया प्रावधान

Tue, 02 Sep 2025 10:50 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

लोक उपयोगिता प्रतिषेध विधेयक 2025 में प्रावधान किया गया है कि अब सरकारी योजना के लिए दी जमीन पर भू-मालिक ने अड़चन डाली तो उसे छह महीने की कैद होगी। 
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हिमाचल सरकार। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश लोक उपयोगिता प्रतिषेध विधेयक 2025 में प्रावधान किया गया है कि अब सरकारी योजना के लिए दी जमीन पर भू-मालिक ने अड़चन डाली तो उसे छह महीने की कैद होगी। इसके अलावा दो हजार से दस हजार रुपये तक जुर्माना भी देना होगा। सरकारी योजना के लिए दी जमीन पर भू-मालिक ने अड़चन डाली तो उसे छह महीने की कैद होगी। इसके अलावा दो हजार से दस हजार रुपये तक जुर्माना भी देना होगा।

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सरल होंगी हिमाचल प्रदेश में राजस्व सेवाएं
 मंत्री रोहित ने रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2025 को भी सदन के पटल पर रखा। इसमें राजस्व सेवाओं में ऑफलाइन के बाद अब ऑनलाइन सेवाओं का प्रावधान किया जा है। इसमें डिजिटल हस्ताक्षर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थिति जैसे प्रावधान जोड़े जा रहे हैं। इधर, पंचायती राज संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अनुपस्थिति में उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। इसमें आईपीसी, सीआरपीसी व भारतीय साक्ष्य कानून के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता - 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य संहिता को शामिल किया गया है, जिससे कानून में एकरूपता आए। 

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