हिमाचल सरकार ने जीएसटी में उलझे प्रदेश के कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। सूबे में पुराने स्टॉक पर अगले छह माह तक जीएसटी नहीं लगेगा। दुकानों या गोदामों में रखे अपने स्टॉक को व्यापारी पुरानी व्यवस्था के हिसाब से ही बेच सकेंगे। हालांकि, नए सामान पर जीएसटी लगेगा।
कारोबारियों की मांग पर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है।देश में जीएसटी तो लागू हो गया है लेकिन हिमाचल के ज्यादातर व्यापारियों ने अभी तक न तो जीएसटी के तहत पंजीकरण करवाया है और न ही उनके पास नई बिल बुक है। कारोबारियों को यह भी पता नहीं है कि कि स सामान पर कितना जीएसटी कटेगा।