अब स्थानीय निकायों के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी होने और अधिकांश परिणाम संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों की ओर से घोषित किए जाने के बाद आचार संहिता हटाने का निर्णय लिया गया है। अधिसूचना के अनुसार अब प्रदेश में विकास कार्यों, सरकारी घोषणाओं और प्रशासनिक निर्णयों पर चुनाव आचार संहिता से जुड़े प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। इससे लंबित सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को गति मिलने की संभावना है। राज्य चुनाव आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने कहा कि इस अधिसूचना की प्रतियां राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, पुलिस विभाग, उपायुक्तों, जिला पंचायत अधिकारियों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई हैं।