हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो (विजिलेंस) को सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के दायरे से बाहर करने की राज्य सरकार की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने इसे लेकर 12 मार्च को अधिसूचना जारी की थी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, विजिलेंस ब्यूरो सहित अन्य विभागों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 24 जून को होगी। गौरतलब है कि वर्ष 2024 में विजिलेंस ब्यूरो में भ्रष्टाचार और झूठे दस्तावेज देने को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई।