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HP High Court: सहायक प्रोफेसर के तबादला आदेशों पर हाईकोर्ट की रोक, मांगा शिमला भेजा कांगड़ा

Mon, 07 Aug 2023 06:30 PM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

याचिका में आरोप लगाया गया है कि शिक्षा सचिव ने अदालत के निर्णय के अनुसार उसका तबादला शिमला महाविद्यालय में रिक्त पद पर नहीं किया। शिक्षा सचिव ने उसके प्रतिवेदन को न केवल खारिज किया बल्कि, उसका तबादला राजकीय महाविद्यालय सराज से राजकीय महाविद्यालय गुलेर कांगड़ा को कर दिया।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजकीय महाविद्यालय सराज में तैनात सहायक प्रोफेसर के तबादला आदेशों पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालती आदेशों की अनुपालना न करने पर याचिकाकर्ता ख्याल चंद ने शिक्षा सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका भी दायर की है। मामले की सुनवाई 18 अगस्त को निर्धारित की गई है।

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याचिका में आरोप लगाया गया है कि शिक्षा सचिव ने अदालत के निर्णय के अनुसार उसका तबादला शिमला महाविद्यालय में रिक्त पद पर नहीं किया। शिक्षा सचिव ने उसके प्रतिवेदन को न केवल खारिज किया बल्कि, उसका तबादला राजकीय महाविद्यालय सराज से राजकीय महाविद्यालय गुलेर कांगड़ा को कर दिया। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह राजकीय महाविद्यालय सराज के लंबाथाच में पिछले सात सालों से सहायक प्रोफेसर के पद पर तैनात था।

उसने विभाग को प्रतिवेदन देकर उसके सुझाए स्थानों पर स्थानांतरित करने हेतु विचार करने के आदेशों की मांग की। जब विभाग ने उसके प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की तो उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने विभाग को आदेश दिए कि वह याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर कारण सहित विचार करते हुए विस्तृत आदेश पारित करने के आदेश दिए। इसके बाद शिक्षा सचिव ने 22 जुलाई को याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन को खारिज कर दिया।
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याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि शिक्षा सचिव ने प्रतिवेदन को खारिज करते हुए साफ किया कि राजकीय महाविद्यालय संजौली जिला शिमला में सहायक प्रोफेसर का पद खाली पड़ा है। इस रिक्त पद को याचिकाकर्ता ने अपने प्रतिवेदन में भी दर्शाया था। याचिकाकर्ता को राजकीय महाविद्यालय संजौली में तैनाती दी जा सकती थी। इसके बावजूद भी शिक्षा सचिव ने उसे मंडी से कांगड़ा भेजने के आदेश जारी कर दिए।

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