हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायती चुनाव से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें याचिकाकर्ताओं की ओर से पंचायती राज के नियम और नगर परिषद के नियमों को चुनौती नहीं दी गई थी।
मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि जिन मामलों में नियमों को चुनौती दी गयी है वे याचिकाएं मेंटनेबल हैं।
जिन याचिकाओं में केवल रिजर्वेशन रोस्टर को चुनौती का आधार बनाया गया था, कोर्ट ने इन याचिकाओं को मेंटनेबल नहीं पाया है, जबकि पुनर्सीमांकन के मुद्दे को लेकर दायर याचिकाओं को हाईकोर्ट ने मेंटनेबल पाते हुए अंतिम सुनवाई के लिए रखने के आदेश दिए।