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हिमाचल: भारत में 1987 से पहले जन्मा नेपाल मूल का व्यक्ति भारतीय, देना होगा पासपोर्ट; जानें पूरा मामला

Sun, 04 Oct 2026 11:36 AM IST
Ankesh Dogra संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।

सार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू की शीतला देवी के पासपोर्ट आवेदन से जुड़े मामले में राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर नई पुलिस सत्यापन रिपोर्ट जारी करने का आदेश दिया है। अदालत ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 का हवाला देते हुए कहा कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मा व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक माना जाएगा।

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नागरिकता और पासपोर्ट आवेदन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर नई पुलिस सत्यापन रिपोर्ट जारी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मा व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक माना जाएगा।

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यह मामला कुल्लू जिले के पतलीकूहल की निवासी शीतला देवी के पासपोर्ट आवेदन से जुड़ा है। शीतला देवी ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था, लेकिन क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, शिमला ने प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट का हवाला देते हुए उनके आवेदन पर रोक लगा दी थी। पुलिस रिपोर्ट में उन्हें नेपाली नागरिक बताया गया था।

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न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत ने शीतला देवी की याचिका का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को नए सिरे से पुलिस सत्यापन रिपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि नई रिपोर्ट जारी होने के बाद पासपोर्ट प्राधिकारी उनके आवेदन पर कानून के अनुसार आगे विचार कर सकता है।

मामले में उपमंडलीय मजिस्ट्रेट, मनाली की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में तहसीलदार और ग्राम पंचायत के हवाले से दावा किया गया था कि शीतला देवी और उनका परिवार नेपाल के स्थायी निवासी हैं। हालांकि, पुलिस की पूर्व जांच में स्थानीय पंचायत प्रधान ने शीतला देवी को भारतीय नागरिक बताया था और पतलीकूहल में उनके निवास की पुष्टि की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत के समक्ष पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र भी पेश किया गया। इस प्रमाणपत्र के अनुसार शीतला देवी का जन्म 3 मई 1972 को पतलीकूहल, मनाली में हुआ था।

अदालत के समक्ष रखे गए रिकॉर्ड और नागरिकता अधिनियम की संबंधित व्यवस्था को देखते हुए मामले में नई पुलिस सत्यापन रिपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद पासपोर्ट कार्यालय नई रिपोर्ट के आधार पर आवेदन पर कानून के अनुसार निर्णय ले सकेगा।
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