अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय सीमा तक आदेश लागू नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा। मामले की अगली सुनवाई भी 7 अगस्त को तय की गई है। यह मामला अनुबंध के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को नियमित टीजीटी के समान वेतन, वरिष्ठता और पेंशन लाभ देने से जुड़ा है। याचिकाकर्ता वर्तमान में भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। अवमानना याचिका में राकेश कंवर सचिव (शिक्षा), आशीष कुमार कोहली निदेशक (प्रारंभिक स्कूल शिक्षा) और सुनीता सिंह निदेशक उच्चतर शिक्षा को पार्टी बनाया गया है।