लॉकडाउन से प्रभावित अदालती कामकाज की भरपाई को उच्च न्यायालय ने 8 से 12 जून तक होने वाले ग्रीष्मकालीन अवकाश को रद्द कर दिया है। इन दिनों को न्यायालय के कार्य दिवस के रूप में घोषित किया गया है। उच्च न्यायालय के कामकाज के लिए की गई वर्तमान व्यवस्था ही अगले आदेशों तक जारी रहेगी। वर्तमान में उच्च न्यायालय वीडियो कांफ्रेंसिंग कार्यवाही के अलावा यदि आवश्यक हो तो सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए पहले की तरह कोर्ट रूम में मामले की सुनवाई कर रहा है।