हिमाचल हाईकोर्ट ने दिवाली पर रात दस बजे के बाद पटाखे चलाने पर रोक लगा दी है। जनहित में आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने अस्पतालों के सौ मीटर के दायरे में आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
प्रदेश सरकार को आदेशों का अनुपालना सुनिश्चित करवाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी और न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि वह दिवाली पर पटाखे चलाने की सूरत में आम नागरिकों के जान व माल की उचित सुरक्षा पर ध्यान दे।