हिमाचल हाईकोर्ट ने धार्मिक स्थलों में पशु बलि पर तुरंत प्रभाव से उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों में कहा है कि प्रदेश में कोई व्यक्ति सार्वजनिक धार्मिक स्थलों और इनके परिसरों के आसपास यज्ञ, अनुष्ठान और पूजा के नाम पर पशु बलि नहीं देगा। न ही कोई व्यक्ति पशु बलि देने वाले का सहयोग करेगा।
हाईकोर्ट ने इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, उपमंडल अधिकारियों और एसएचओ को आदेश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि धर्म के नाम पर बेजुबान पशुओं की बलि दी जानी चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पर बदलते युग में सरकार को जागरूकता लानी चाहिए।
हाईकोर्ट ने पेश किए गए फोटो को देखने के बाद कहा कि धर्म के नाम पर जो पशु बलि दी जा रही है, वह हृदयविदारक है। यह किसी भी परिस्थिति में जारी नहीं रखी जानी चाहिए।