हिमाचल सरकार ने पैक्ड खाद्य वस्तुओं के माप तोल में गड़बड़ी पर परचून और थोक विक्रेताओं के लिए कंपाउंडिंग फीस कई गुणा बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश विधिक माप विज्ञान प्रवर्तन संशोधित नियमों को लागू कर दिया है। अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रेट पर पैक्ड उत्पादों की बिक्री पर प्रशमन शुल्क पहले निर्धारित नहीं था।
इसे अब रिटेलर के लिए प्रति मामला दो हजार और थोक विक्रेता के लिए पांच हजार रुपये कर दिया गया है। चार साल पुराने नियमों में यह संशोधन अलग-अलग श्रेणियों में किया गया है। नियम 36 के उपनियम 2 में डिब्बाबंद वस्तुओं के माप निर्धारित से कम पाए जाने पर पहले प्रशमन शुल्क 2500 रुपये होता था।