ऊर्जा संरक्षण नियम के तहत ऊर्जा संरक्षण भवन नियम उन सभी व्यावसायिक समूहों शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक भवनों, होटल, रेस्तरां, समारोह स्थान, सिनेमाघर, सभागार, क्लब, गोष्ठी केंद्र, कार्यालय भवन, बैंक और अस्पताल जैसे भवनों में लागू किया जाना अनिवार्य होगा, जिनकी बिजली खपत 100 किलोवाट या उससे अधिक है। ऊर्जा संरक्षण भवन नियम के तहत निर्मित भवनों में ऐसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिससे कम से कम ऊर्जा की खपत हो।
टीसीपी व अन्य नगर निकायों को बदलने होंगे नियम
ऊर्जा संरक्षण नियम लागू होते ही अब टीसीपी और अन्य नगर निकायों को अपने भवन निर्माण के नियम बदलने होंगे। संबंधित विभागों को ऊर्जा निदेशालय के अधिकारी जागरूक कर चुके हैं।
हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संरक्षण के लिए इस तरह का फैसला लेने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बीते साल प्रदेश सरकार ने इसको लेकर कवायद शुरू की थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊर्जा संरक्षण के लिए नियम तैयार करने के विभागीय अधिकारियों को आदेश दिए थे। इसी कड़ी में शुक्रवार को यह अधिसूचना जारी हुई है।