परमार ने कहा कि हिमकेयर योजना के तहत श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम की दरें तय की गई हैं। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) पंजीकृत रेहड़ी - फड़ी वाले, जो आयुष्मान भारत में पंजीकृत नहीं हैं। और मनरेगा के तहत पिछले वर्ष 50 दिन या उससे अधिक कार्य किया हैए उनसे प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, 70 वर्ष की आयु से अधिक वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिकाएं, आशा कार्यकर्ता, मिड डे मील कार्यकर्ता, दिहाड़ीदार, अंशकालिक कार्यकर्ता एवं अनुबंध कर्मचारी (सरकारी) स्वायत्त संस्थानों, सोसाइटी, बोर्ड एवं निगम के कर्मचारी आदि शामिल है।
वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे प्रमाण पत्र
मुख्य मंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना के तहत पॉलिसी अवधि 28 फ रवरी, 2019 को समाप्त हो चुकी है, इसलिए जिन परिवारों के पास इस योजना के कार्ड हैं, उन्हें विभाग की वेबसाइट पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड करवा कर निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर नवीनीकरण करवाना अनिवार्य है। नवीनीकरण नजदीकी लोक मित्र केंद्र में जाकर भी करवाया जा सकता है जिसके लिए 50 रुपये शुल्क तय किया गया है।