हालांकि, अन्य पंचायतों में अप्रैल में होने वाली ग्राम सभाओं के लिए राशि जारी होगी। ग्राम सभाओं और पंचायत की बैठकों में रिकॉर्ड में दर्ज सदस्यों के हिसाब से पंचायतें यह राशि खर्च कर सकती हैं।
पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि प्रदेश भर में आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में प्रति सदस्य जलपान की राशि दस रुपये से बढ़ाकर पचास रुपये कर दी है। जिन पंचायतों में कोरम पूरा नहीं था, उनमें भी अब पचास रुपये के हिसाब से राशि दी जाएगी।