प्रदेश की 3243 पंचायतों में अब कोरम पूरा न होने की वजह से विकास कार्य नहीं रुकेंगे। प्रदेश सरकार पंचायतीराज एक्ट में संशोधन करने जा रही है। इसमें कोरम पूरा होने के लिए एक तिहाई उपस्थिति की अनिवार्यता को कम करके 20 फीसदी किया जा रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र में इस संशोधन को मंजूरी के लिए रखा जा रहा है।
प्रदेश में ग्रामसभाओं के दौरान अकसर 20 से 30 फीसदी पंचायतों में कोरम पूरे नहीं हो पाते। इसके चलते विकास कार्य रुक जाते हैं और दोबारा ग्रामसभाएं कराने का झमेला भी रहता है। कई बार दूसरी-तीसरी बार कोरम पूरा हो पाता है। इसके बाद ही पंचायतों को फंड जारी होता है।