हिमाचल सरकार ने धारा- 118 मामले में पूर्व मुख्य सचिव एवं राज्य चुनाव आयुक्त पी मित्रा को आरोपी मानते हुए उनके खिलाफ जांच के लिए विजिलेंस को मंजूरी दे दी है। सरकार ने यह फैसला विजिलेंस प्रमुख को हटाने के चंद घंटे बाद लिया।
बता दें कि मामले में नाम आने के बाद विजिलेंस ने मित्रा को आरोपी बनाने की सरकार से अनुमति मांगी थी। मंगलवार को स्वीकृति मिलने के बाद अब विजिलेंस ब्यूरो मित्रा से पूछताछ, उनके वायस सैंपल लेने, ब्रेन मैपिंग करवाने के अलावा गिरफ्तारी पर भी फैसला ले सकता है।