सैनिकों के सेवाकाल के दौरान बीमारी और दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो जाने पर अब परिवार को पांच लाख रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि मिलेगी। यह राशि आर्मी व पैरामिलिट्री दोनों बलों के सैनिकों के परिवारों को मिलेगी। प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिसूचना जारी होने के बाद शहीद होने वाले सैनिकों के परिवार वालों को ही यह राशि मिलेगी। इससे पूर्व ऑन सर्विस आर्मी के सैनिकों की मृत्यु बीमारी या दुर्घटना के कारण होने पर सरकार की ओर से उनके परिवारों को 35 हजार रुपये की अनुदान राशि दी जाती थी।
वहीं पैरामिलिट्री के सैनिकों को ऑन सर्विस बीमारी या दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी जाती थी।इस संबंध में सैनिकों ने मांग उठाई थी।
सैनिक कल्याण विभाग ने फरवरी माह में सरकार से आर्मी व पैरामिलिट्री के सैनिकों की बीमारी व दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु पर पांच लाख रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि देने की मांग उठाई थी।
इस पर सरकार ने यह राशि देने की स्वीकृति दे दी। सरकार ने 13 जुलाई को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद शहीद होने वाले सैनिकों के परिवार वालों को ही यह राशि मिलेगी।
अधिसूचना के पहले वाले आर्मी सैनिकों की मृत्यु पर 35 हजार मिलेंगे और पैरामिलिट्री सैनिकों को कोई भी राशि नहीं मिलेगी।
सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर एसके वर्मा का कहना है कि अब बीमारी व दुर्घटना में मरने वाले सैनिकों के परिवारों को पांच लाख रुपये की अनुग्रह अनुदान राशि प्रदेश सरकार की तरफ से मिलेगी।