साथ ही, अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली भी की जाएगी। कार्यालय आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 12 अप्रैल 2022 के बाद नियुक्त कर्मचारी यदि विनियम 7(ए) के लाभ का दावा करते हैं, तो विभागीय अधिकारी अपने जवाब में स्पष्ट रूप से बताएंगे कि 11 जनवरी 2023 को अधिसूचित संशोधन नियम उन पर लागू नहीं होते। बोर्ड ने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में पूर्व में आए कुछ न्यायिक फैसले भी लागू नहीं होंगे। बोर्ड प्रबंधन ने अपने सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि यदि किसी न्यायालय ने 12 अप्रैल 2022 के बाद नियुक्त कर्मचारी को यह लाभ प्रदान किया है, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर उस निर्णय को चुनौती दी जाए।