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जयराम कैबिनेट ने केंद्रीय बजट को बताया ऐतिहासिक, बैठक में लिए ये बड़े फैसले

Sat, 02 Feb 2019 10:34 AM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
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राज्य सचिवालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2018-19 का अनुपूरक बजट पेश करने की मंजूरी प्रदान की गई। चार फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर भी मुहर लगाई गई।  मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक करार देते हुए तारीफ की। बैठक में चार मंत्री सरवीण चौधरी, विपिन सिंह परमार, बिक्रम ठाकुर और किशन कपूर अनुपस्थित रहे।
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कैबिनेट ने बजट में किसानों, गरीबों, महिलाओं, छात्रों, व्यापारियों और मध्यम वर्ग के लिए की कई बड़ी घोषणाओं की सराहना की हैं। बैठक में असंगठित क्षेत्र के कम से कम 10 करोड़ मजदूरों और श्रमिकों को पेंशन लाभ प्रदान करने और आयकर सीमा में 5 लाख रुपये तक की छूट, स्टांप शुल्क में सुधार और रक्षा बजट को 3 लाख करोड़ से अधिक करने की भी सराहना की गई।
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कैबिनेट ने केंद्रीय बजट में नई योजना प्रधानमंत्री किसान निधि की घोषणा का भी स्वागत किया। इसके तहत 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि वाले किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष आय समर्थन प्रदान करने के लिए और गायों के संरक्षण व संवर्धन के लिए 'राष्ट्रीय कार्यधेनु आयोग की स्थापना का भी स्वागत किया गया है। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग सभी किसान लाभान्वित होंगे।

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कैबिनेट ने असंगठित क्षेत्र के कम से कम 10 करोड़ मजदूरों और कामगारों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए 'प्रधानमंत्री श्रम-योगी महाधन' की घोषणा करने के निर्णय की सराहना की, जो अगले पांच वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजनाओं में से एक होगी।
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मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के राजकीय माध्यमिक पाठशाला शामला को उच्च पाठशाला और राजकीय उच्च पाठशाला दनयाणा को माध्यमिक पाठशाला का दर्जा देने के अलावा इन स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के 10 पद सृजन को मंजूरी दी। 
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गोजातीय पशुओं की गुणवत्ता, प्रजनन में सुधार, गोजातीय वीर्य उत्पादन के लिए गोजातीय प्रजनन बैल के उपयोग, प्रसंस्करण, भंडारण व बिक्री के लिए हिमाचल प्रदेश बोवाइन ब्रीडिंग बिल 2019 प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी। इस विधेयक को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में रखा जाएगा। इससे प्रदेश में पशुधन की नस्लों में सुधार को देखते हुए निजी क्षेत्र पर शिकंजा कसा जाएगा, ताकि पशुपालकों के हितों पर कुठाराघात न हो। 
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हिमाचल बोवाइन ब्रीडिंग एक्ट 2019 लागू होने के बाद राज्य में पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान निजी क्षेत्र में नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद से सरकारी संस्थाएं ही पशुओं खासकर गाय और भैंस की नस्ल सुधार का काम कर पाएंगी। अच्छी नस्ल के पशुओं को पालकर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन भी बढ़ाया जा सकेगा। 
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कैबिनेट मीटिंग के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में सीएम जयराम ने कहा कि बजट सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल लाए जाएंगे। उन बिलों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का पेश अंतरिम बजट सराहनीय है और जो चीजें केंद्र के बजट में हिमाचल के लोगों को नहीं मिल पाई हैं या कमियां रहीं हैं, उन्हें हिमाचल के बजट में पूरा किया जाएगा।
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