सरकार के आदेश के अनुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में इंटरव्यू नहीं होने थे, लेकिन पुलिस की भर्ती जिस पुलिस एक्ट के तहत होती थी, उसमें इंटरव्यू का प्रावधान था। सरकार और एक्ट के आमने-सामने होने पर महकमे ने गृह विभाग से कानूनी राय मांगी।
विभाग ने भी एक्ट का हवाला देते हुए इंटरव्यू की व्यवस्था को जारी रखने का निर्णय किया। हालांकि, इस बीच चुनाव आचार संहिता लग गई और चुनाव आयोग ने इंटरव्यू प्रक्रिया पर रोक लगा दी। इसके बाद नई सरकार ने भी इंटरव्यू प्रक्रिया पर रोक लगा दी, लेकिन अब तक इस पर फैसला नहीं ले सकी है।