सरकारी नौकरी के लिए आवेदन के लिए मांगी जाने वाली न्यूनतम उम्र की बाध्यता पर प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला दिया है। ट्रिब्यूनल ने उम्र संबंधी पात्रता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि आवेदनकर्ता की न्यूनतम उम्र आवेदन पत्र आमंत्रित करने की अंतिम तिथि तक मान्य होती है न कि संबंधित पद के लिए जारी विज्ञापन की तारीख तक।
ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायाधीश वीके शर्मा व प्रशासनिक सदस्य प्रेम कुमार की खंडपीठ ने प्रार्थी ज्योति ठाकुर की याचिका को स्वीकार करते हुए यह स्थिति स्पष्ट की। साथ ही याचिकाकर्ता को 31 दिसंबर से पहले वरिष्ठता सहित नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश जारी किए हैं।
प्रार्थी के अनुसार राजस्व विभाग में जिला चंबा के भरमौर तहसील के अंतर्गत पटवार सर्किल सिरद में चतुर्थ श्रेणी के पार्ट टाइम वर्कर के पद के लिए आवेदन किया था। आवेदन 19 सितंबर 2016 को आमंत्रित किए थे।
आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि 20 अक्तूबर 2016 रखी गई थी। प्रार्थी की न्यूनतम आयु विज्ञापन के समय 18 वर्ष से कम थी लेकिन आवेदन की अंतिम तारीख से पहले उसने यह आयु पूरी कर ली थी।