प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने बिजली बोर्ड और पशुपालन विभाग को दैनिक वेतनभोगी के रूप में आठ और दस साल का कार्यकाल पूरा कर चुके याचिकाकर्ताओं को पक्का करने के आदेश दिए हैं।
ये आदेश ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बीके शर्मा ने मंडी सर्किट के दौरान एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिए। तीन माह के भीतर इन आदेशों की पालना करने के साथ सभी लाभ देने के आदेश दिए गए हैं।