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शिक्षकों के लिए बुरी खबर, कर लें ट्रांसफर की तैयारी

Wed, 07 Jan 2015 11:17 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
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राजनीतिक रसूख से एक ही जगह डटे शिक्षकों को हिमाचल हाई कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने ऐसे शिक्षकों को दो सप्ताह के भीतर ट्रांसफर करने के आदेश जारी किए हैं। इन्हें 30 किलोमीटर की परिधि से बाहर स्थानांतरित करने को कहा गया है।
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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए हैं कि जिन शिक्षकों ने तीस किलोमीटर की परिधि में अपना नार्मल टेन्योर पूरा कर लिया है, उन्हें जनहित में तीस किलोमीटर के दायरे से बाहर ट्रांसफर करें।

अदालत ने आदेश दिए कि इस संबंध में शिक्षा विभाग आगामी दो सप्ताह में आदेश जारी करे। इस संबंध में याची सुषमा देवी ने एक याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा करते हुए सख्त आदेश जारी किए।
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याचिकाकर्ता ने लगाए थे ये आरोप

हिमाचल उच्च न्यायालय में यह निर्णय न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने निर्णय सुनाया है।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि विभाग ने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त शिक्षकों को लंबे अरसे से शिमला और इसके आसपास तीस किलोमीटर के दायरे में तैनाती दे रखी है। याचिकाकर्ता ने इसे गलत करार दिया था।

हाई कोर्ट के आदेश अभी नहीं मिले
अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा पीसी धीमान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश अभी उन्हें मिले नहीं हैं। इन्हें देखने के बाद उचित अनुपालना कराएंगे।

हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद हिमाचल में बड़ी संख्या में तबादले संभावित है। कई क्षेत्रों में लोग 15 से 20 वर्षों से 30 किलोमीटर की परिधि के भीतर डटे हैं। इन सभी पर ट्रांसफर की गाज गिर सकती है। ऐसे शिक्षकों की संख्या सैकड़ों में हो सकती है।
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