हिमाचल में हजारों प्रवासी मजदूरों को खाद्य सामग्री व अन्य मूलभूत सुविधाएं न मिलने संबंधी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से 22 अप्रैल तक अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने प्रार्थी सुभाष चंदरन की ओर से दायर जनहित याचिका की वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किए। पेशे से वकील प्रार्थी ने हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर करके प्रदेश सरकार को हजारों प्रवासी मजदूरों को राशन सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं देने की गुहार लगाई है।