हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वो छह महीनों के भीतर सरकारी भूमि पर सभी अवैध कब्जों को हटाए।
अदालत ने आईपीएच विभाग और बिजली बोर्ड को अवैध निर्माण के बिजली- पानी कनेक्शन तुरंत प्रभाव से काटने के आदेश दिए।
इसके साथ पंचायतों को उनके अधिकार क्षेत्र में सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों को जिला वन अधिकारी के ध्यान में लाने को कहा है।
न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश तरलोक चौहान की खंडपीठ ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर सभी अवैध कब्जों को हटाने और अवैध रूप से उगाई गई फसलों और फलदार पेड़ों को नष्ट करने में आए खर्च को अवैध कब्जाधारी से वसूला जाए।
इन आदेशों की अनुपालना के लिए सभी जिला वन अधिकारी निजी तौर पर जिम्मेवार होंगे। शिमला जिला के जुब्बल तहसील निवासी कृष्ण चंद की ओर से मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने उक्त आदेश दिए।