हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगमों और नगर निकाय में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनावों को लेकर अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पदेन सदस्य यानी विधानसभा सदस्य स्थानीय निकायों के शीर्ष पदों के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वे हिमाचल प्रदेश के नगर निकायों में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनावों की प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के पूरा करें। यह चुनाव केवल निर्वाचित सदस्यों की इच्छा और बहुमत के आधार पर ही संपन्न कराया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में पदेन सदस्यों विधायकों को वोट डालने का कोई अधिकार नहीं होगा।