हिमाचल हाईकोर्ट ने एचआरटीसी की ट्रांसपोर्ट मल्टीपर्पज असिस्टेंट (कंडक्टर) भर्ती पर रोक लगा दी है। इस भर्ती के खिलाफ दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि इस साल 19 अक्तूबर को हुई लिखित परीक्षा के आधार पर कंडक्टर चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिया जाए।
शशिभूषण की ओर से दायर याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार कंडक्टरों के 680 पद भरने के लिए लगभग 35 हजार उम्मीदवारों के परीक्षा दी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि भाई- भतीजावाद के चलते इस परीक्षा का प्रश्नपत्र पहले ही लीक हो गया था।
इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि परिवहन मंत्री के चुनावी क्षेत्र से लगभग 100 ऐसे उम्मीदवार हैं, जिन्होंने लिखित परीक्षा में 80 में से 80 नंबर प्राप्त किए हैं। यदि मेरिट के आधार पर सूची बनाई जाए तो लगभग 200 उम्मीदवार केवल परिवहन मंत्री के चुनावी क्षेत्र से ही चयनित होंगे।