हिमाचल हाईकोर्ट ने बुजुर्गों के कल्याण के लिए बनाए कानून प्रदेश में लागू न करने पर केंद्र और प्रदेश सरकार से एक सप्ताह में जवाब तलब किया है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव की ओर से दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद ये आदेश पारित किए। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार वर्ष 2007 मे केंद्र सरकार ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम बनाया था। इसके तहत बुजुर्गों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन 13 वर्ष बीतने के बावजूद राज्य सरकार ने इसे लागू नहीं किया।