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Shimla News: अफसरों की गाड़ियां अटैच करने पर सुनवाई 7 को

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शिमला। लोक निर्माण विभाग के सचिव और भूअर्जन अधिकारी से जुड़ी सरकारी चल-अचल संपत्तियों को अटैच करने के मामले में मंगलवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट से समय मांगा। इस पर न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की अदालत ने अगली सुनवाई 7 जुलाई तय की है। सरकार की ओर से अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा न देने पर जिला अदालत ने 27 साल पुराने मामले में लोक निर्माण विभाग के सचिव (सचिवालय) और भू अर्जन अधिकारी (विंटर फील्ड शिमला) से जुड़ी सरकारी संपत्ति को अटैच (कुर्की) करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने 18 जून तक लोक निर्माण विभाग के तारादेवी स्थित रेस्ट हाउस समेत दोनों अधिकारियों के आधिकारिक पेन, पीडब्ल्यूडी मुख्यालय के दो वाहन, कंप्यूटर, सोफा सेट, टेबल-कुर्सियां और हीटर को अटैच करने के आदेश पारित किए थे। अदालत ने स्पष्ट किया था कि निष्पादन याचिका 2020 से लंबित है, तब से प्रतिवादियों ने मुआवजा राशि जारी करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसके बाद बीते दिनों सरकार ने जिला अदालत के कुर्की के आदेश पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन दायर किया है। संवाद
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