पूर्व मुख्यमंत्री प्रेमकुमार धूमल के खिलाफ मानहानि के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिमला की अदालत की ओर से पारित समनिंग आदेशों को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 29 मई तक टल गई है।
इस मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रेमकुमार धूमल के खिलाफ चल रहे चल रहे मानहानि के मामले की सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा रखी है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिमला की अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रेमकुुमार धूमल, अरुण धूमल और अनुराग ठाकुर के खिलाफ आपराधिक मानहानि का यह मामला दर्ज करवा रखा है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी गई है कि पहले प्रार्थी वीरभद्र सिंह ने प्रेमकुमार धूमल और अरुण जेटली के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाया था, लेकिन 27 मई 2014 को अरुण जेटली के खिलाफ मामला वापस ले लिया। इसके बाद सीजेएम शिमला ने 26 सितंबर 2014 को वीरभद्र सिंह की ओर से इस मामले में गवाहों के प्रारंभिक बयान दर्ज करवाए जाने के बाद प्रतिवादियों को अदालत ने तलब किया था।