हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आयुष विभाग में होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर (एमओ) के 22 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि एमओ के पद 100 फीसदी सीधी भर्ती के माध्यम से ही भरे जाएंगे। कोर्ट ने पाया कि विज्ञापन पूरी तरह सांविधानिक नियमों के अनुरूप है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने होम्योपैथिक नियमों को छिपाकर और आयुर्वेदिक नियमों के आधार पर भ्रम पैदा कर अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया है। इसी के साथ ही अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले के साथ ही आयुष विभाग में 22 होम्योपैथिक मेडिकल अधिकारियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।