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पशुओं को लावारिस छोड़ने पर लगेगा जुर्माना

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हिमाचल में पशुओं को लावारिस छोड़ने पर ग्राम पंचायतें जुर्माना लगा सकेंगी। राज्य सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी किए हैं कि वे पशुओं को लावारिस छोड़ने पर सख्ती से निपटें। पहले 300 और दूसरी बार पशु को लावारिस छोड़ने पर 500 रुपये जुर्माना होगा। पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री अनिल शर्मा ने इसकी पुष्टि की है।
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उन्होंने कहा कि पशुओं के अनिवार्य पंजीकरण करवाने और लावारिस पाए जाने पर उनके मालिकों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि यह ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होगी कि हर पशु पर पशुपालन विभाग के कर्मचारियों की सहायता से समुचित पहचान चिन्ह लगाए जाए और उसका अभिलेख रखा जाए।
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पंचायत को देनी होगी पशुओं की जानकारी

अनिल शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 11 (क)  के प्रावधान के अनुसार हर परिवार के मुखिया का यह कर्तव्य है कि किसी भी कारण उसके स्वामित्व में पशुओं की संख्या में कोई परिवर्तन होने पर वह लिखित या मौखिक रूप से इसकी जानकारी संबंधित पंचायत प्रधान या सचिव को दें। ग्राम पंचायत पशुओं के ब्योरे की प्राप्ति पर ऐसे पशुओं का पंजीकरण करेगी।
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