हिमाचल में पशुओं को लावारिस छोड़ने पर ग्राम पंचायतें जुर्माना लगा सकेंगी। राज्य सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी किए हैं कि वे पशुओं को लावारिस छोड़ने पर सख्ती से निपटें। पहले 300 और दूसरी बार पशु को लावारिस छोड़ने पर 500 रुपये जुर्माना होगा। पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री अनिल शर्मा ने इसकी पुष्टि की है।
उन्होंने कहा कि पशुओं के अनिवार्य पंजीकरण करवाने और लावारिस पाए जाने पर उनके मालिकों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि यह ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होगी कि हर पशु पर पशुपालन विभाग के कर्मचारियों की सहायता से समुचित पहचान चिन्ह लगाए जाए और उसका अभिलेख रखा जाए।