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मंत्रियों और विधायकों का निशुल्क यात्रा भत्ता लागू, राज्यपाल ने दी मंजूरी

Wed, 06 Nov 2019 10:46 AM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
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हिमाचल प्रदेश सरकार - फोटो : फाइल फोटो
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हिमाचल में विधायकों और मंत्रियों का मुफ्त यात्रा भत्ता बढ़ाने के बिल को मंगलवार को प्रदेश के राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। मंजूरी के साथ ही ई राजपत्र में यह बिल प्रकाशित हो गया है। इसी के साथ मंत्रियों विधायकों के निशुल्क यात्रा भत्ते में 60 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई है। अधिसूचित बिल के अनुसार अब विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों का सालाना निशुल्क यात्रा भत्ता ढाई लाख से बढ़ाकर चार लाख रुपये हो गया है।

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यह यात्रा परिवार सहित हवाई मार्ग, रेल मार्ग और टैक्सी से किसी भी रूप में की जा सकेगी। वहीं, पूर्व विधानसभा सदस्यों का निशुल्क यात्रा भत्ता भी 1.25 लाख की जगह दो लाख रुपये हो गया। बता दें, मानसून सत्र के अंतिम दिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच मंत्रियों विधायकों का यात्रा भत्ता बढ़ाने के तीनों विधेयक पारित हो गए थे।

आधे घंटे की चर्चा के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष ने हां में हां मिलाई और इससे संबंधित बिल सदन में पारित हो गए। यात्रा भत्ते के बिल पारण की कार्यवाही के दौरान इन विधेयकों का समर्थन करती कांग्रेस भाजपा से एक कदम आगे निकल गई थी। कांग्रेस ने यात्रा भत्ते के अलावा मुख्य सचिव के बराबर वेतन बढ़ाने की मांग की थी।
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सदन के भीतर अकेले माकपा विधायक राकेश सिंघा ही इन बिलों के पारण का विरोध किया था। सिंघा ने भत्ता बढ़ाने का विरोध करते हुए कहा था कि इससे जनता में सही संदेश नहीं जाएगा क्योंकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन कांग्रेस विधायकों के समर्थन के बाद तीनों विधेयक पारित हो गए थे। 

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