प्रदेश सरकार ने शेट्टी कमीशन की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए हाईकोर्ट से आठ सप्ताह का समय मांगा है।
हाईकोर्ट ने सरकार के आवेदन को स्वीकारते हुए आदेश दिए कि शेट्टी कमीशन की सिफारिशों को आठ सप्ताह के भीतर अमल में लाया जाए।
प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव वित्त और प्रधान सचिव विधि अदालत में उपस्थित हुए। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने हाईकोर्ट ज्यूडिशियल एम्प्लाइज द्वारा दायर अवमानना याचिका पर उक्त आदेश पारित किए।
उल्लेखनीय है कि 3 जनवरी 2014 को हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि प्रदेश की निचली अदालतों के सैकड़ों कर्मचारियों को पहली अप्रैल 2003 से शेट्टी कमीशन के तहत वेतन और भत्ते दिए जाएं।