गैस सिलेंडर फटने से होने वाले नुकसान का कंपनिया मुआवजा भी देती है। मगर प्रदेश के लोगों को जानकारी का अभाव होने के कारण आज तक शायद ही किसी ने मुआवजे के लिए आवेदन किया होगा। नुकसान होने पर कंपनी 1 लाख रूपए से लेकर 10 लाख रूपए का मुआवजा देती है जबकि अधिक नुकसान होने पर मुआवजे की राशि 40 लाख तक दी जाती है।
बीमा के लिए ऐसे करें आवेदन
हादसा होने पर संबंधित परिवार को इसकी जानकारी गैस कंपनी को देनी होती। इसके बाद कंपनी बीमा कंपनी को सूचित करती है। यहां कंपनी का अधिकारी मौके पर मुआयना करके इसकी रिपोर्ट कंपनी को सौंपता है। इसके बाद बीमा की राशि जारी हो जाती है।
क्या है जरूरी
गैस कनेक्शन जिस नाम पर पते पर दर्ज हो उसी स्थान पर हादसा होना चाहिए।
उपभोक्ता हादसे के समय दूसरी कंपनी का रेगुलेटर प्रयोग न कर रहा हो।