ऐसा परिवार जिसके पास अपना या किसी भी सरकारी योजना के तहत गैस कनेक्शन न हो चाहे वह किसी भी श्रेणी का हो। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवार को भी उक्त योजना का लाभ मिलेगा।
वहीं, ऐसे परिवार जिसका सदस्य सरकारी, अर्द्धसरकारी, स्वायत्त संस्था, बोर्ड, कॉरपोरेशन में काम करता हो, परिवार का सदस्य आयकर देता हो, सरकारी एजेंसी में पंजीकृत ठेकेदार के परिवार को और बैंकों में काम करने वालों के परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।