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सुप्रीम कोर्ट से राहत, एफआरए मंजूरी के बाद काट सकेंगे पेड़

Tue, 16 Apr 2019 12:35 PM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
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फाइल फोटो
प्रदेश में पेड़ कटान पर पूर्ण रोक के फैसले में अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि जिन प्रोजेक्टों के लिए सरकार ने फॉरेस्ट राइट एक्ट (एफआरए) के तहत मंजूरी ले रखी है, वहां पेड़ों को काटा जा सकता है।
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- फोटो : फाइल फोटो
हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इसके अतिरिक्त किसी भी स्थान पर पेड़ काटने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। मामले में सुनवाई अब 29 अप्रैल को होगी। 
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले प्रदेश में किसी भी तरह के पेड़ कटान पर पूरी तरह रोक लगा दी थी।
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- फोटो : फाइल फोटो
इसके बाद प्रदेश सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा, लेकिन कोर्ट की नाराजगी के बाद हलफनामा वापस ले लिया। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद कुछ राहत दी है।

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- फोटो : फाइल फोटो
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार उन प्रोजेक्टों में काम शुरू कर सकता है जहां एफआरए के तहत वन भूमि के गैर वनीय इस्तेमाल की मंजूरी ली गई है। नए प्रोजेक्ट सरकार मंजूरी के लिए नहीं भेज सकेगी।
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- फोटो : फाइल फोटो
साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से मंजूर कम्यूनिटी सेंटर के प्रोजेक्टों पर अलग से जवाब मांगा है कि किस तरह की भूमि पर इसका निर्माण हो रहा है व इसके निर्माण में कितनी भूमि लगेगी और कितने लोगों को इसका लाभ होगा। सुप्रीम कोर्ट की इस आंशिक राहत के बाद 1000 से ज्यादा प्रोजेक्टों पर काम शुरू हो सकेगा।
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