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Shimla News: तय स्थानों पर बेच सकेंगे पटाखे

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शिमला। जिला प्रशासन ने पटाखे तय स्थानों पर ही बेचने के निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश शिमला शहर समेत सुन्नी उपमंडल पर भी लागू होंगे। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा ने कहा कि पूरे जिले में पटाखे केवल अधिकृत लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही खरीदे जाएं। उन्होंने बताया कि कुछ लोग बिना वैध लाइसेंस के पटाखों की बिक्री कर रहे हैं जो विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम 2008 के तहत अवैध है। उपमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) सुन्नी राजेश वर्मा ने व्यापार मंडल सुन्नी के प्रतिनिधि टेकचंद और पुलिस स्टाफ के साथ बैठक कर निर्देश जारी किए हैं पटाखे तय स्थलों पर ही बेचे जाएंगे। उन्होंने कहा कि पटाखों की बिक्री केवल उन्हीं स्थानों पर की जाएगी जो संबंधित प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित और चिह्नित किए हैं। संवाद
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